भारतीय संविधान केंद्र सरकार और राज्यों के अधिकारों
प्रएन : स्पष्ट कीजिए कि भारतीय संविधान केंद्र सरकार और राज्यों के अधिकारों को किस प्रकार सुरक्षा प्रदान करता है? ।
अथवा, “भारत के संघीय ढाँचे
का-झुकाव एक शक्तिशाली केन्द्र की तरफ है'' इस पर संक्षिप्त
टिप्पणी दें।
अथवा, भाय्तीय संविधान की
एकात्मक विशेषताओं को लिखें।
अथवा, संघसूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को
सबिस्तार वर्णन करें।
उत्तर : केन्द्र सरकार तथा राज्य
सरकारों के बीच विधायी अधिकारों का विसाजेन निम्नांकित
तीन सूचियों के अन्तर्गत किया गया है -
i) संघ सूची : इन विषयों में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैकिंग आदि शामिल
हैं। इन विषयों
पर कानून बनाने का. अधिकार सिर्फ
केन्द्र सरकार को प्राप्त है।
ii) राज्य सूची : इस सूची में वैसे विषयों को शामिल किया गया है
जिनके लिए राज्य सरकार
उत्तरदायी है। इन विषयों पर कानून बनाने
का अधिकार सिर्फ राज्य सरकारों को प्राप्त है। राज्यस्तरीय
शुल्क राज्यों को प्रदान की गयी। यह
प्रयास किया गया कि राज्यों के अधिकार सुरक्षित रहें परंतु उस
समय की परिस्थितियों को देख़ते हुए
केंद्रीयतावाद को बढ़ावा मिला जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय
सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया गया।
iii) समवर्ती सूची : इसके अन्तर्गत शिक्षा, वन, श्रम, पारिवारिक कानून आदि
को शामिल किया
गया है। इन विषयों पर कानून बनाने का
अधिकार केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों को प्राप्त है।
भारत में संघात्मक राज्य की स्थापना की
गयी है, परन्तु इसमें
एकात्मक शासन के तत्त्व
अधिक हैं। इसलिए इसे संघात्मक और
एकात्मक शासन का मिश्रण कहा गया है।
निम्नकित एकात्मक विशेषताओं के अनुसार
शक्तियों का विभाजन केंद्रीय सरकार के पक्ष में है -
i.संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची से अलग विषयों पर विधि निर्माण
अवशिष्ट शक्ति के नाम से जाना जाता है।
भारत में यह शक्ति केन्द्र को प्राप्त है।
ii) केन्द्र के पास आयकर, सीमा शुल्क, कम्पनी कर जैसे
प्रमुख आय के स्त्रोत हैं।
iii) भारतीय संघ के किसी राज्य को अपनी इच्छा से संघ से अलग होने का
अधिकार नहीं है
iv) संसद द्वारा राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के लिए राज्य की सम्मति
आवश्यक नहीं हे।
v) राज्यपाल की सिफारिश पर केन्द्र धारा 356 के अन्तर्गत राज्य सरकार को अपदस्थ कर सकता
है
अत: कहा जा सकता है कि भारत के संघीय
ढाँचे का झुकाव एक शक्तिशाली केन्द्र की तरफ हैं
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